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पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में आरोप पत्र के लिए 30 दिन की मोहलत

पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में आरोप पत्र के लिए 30 दिन की मोहलत

पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में आरोप पत्र के लिए 30 दिन की मोहलत

मुंबई की एक अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पांच सदस्यों के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते को शनिवार को 30 दिन की मोहलत दी। इन पांच व्यक्तियों समेत 20 लोगों को एटीएस ने इस साल सितंबर में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के तहत छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था। जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में याचिका दाखिल करके आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिन की मोहलत मांगी थी। याचिका में दावा किया गया था कि जांच अब भी जारी है। हालांकि, न्यायाधीश ए.एम. पाटिल ने जांच एजेंसी को आरोप पत्र दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सितंबर में कई राज्यों में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन ‘पीएफआई’ और उससे संबद्ध समूहों के 100 से अधिक पदाधिकारियों के विरुद्धछापे मारे गए थे।

30 days deferment for charge sheet in case of arrest of pfi members

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