तिरुवनंतपुरम/नयी दिल्ली। लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को कहा कि सांसद को तीन अन्य लोगों के साथ 2009 में दायर हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। एक बयान में लोकसभा सचिवालय ने कहा, "कवारत्ती सत्र न्यायालय द्वारा उनकी सजा के परिणामस्वरूप, लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश के लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल पीपी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पढ़े जाने वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार उनकी दोषसिद्धि की तारीख यानी 11 जनवरी, 2023 है।
केंद्रशासित प्रदेश में एक अदालत ने फैजल को हत्या की कोशिश के मामले में सजा सुनाई थी। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, फैजल को कवरत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने की तारीख 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाता है। यह फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों तथा जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।
इसमें कहा गया है, ‘‘लक्षद्वीप, कवरत्ती की सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप मामला संख्या 01/2017 केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री मोहम्मद फैजल पी. पी. को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों तथा जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा आठ के तहत दोषसिद्धि की तारीख यानी कि 11 जनवरी 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है।’’
लक्षद्वीप में एक अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद फैजल समेत चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। कवरत्ती की सत्र अदालत ने दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी एम सईद के दामाद मोहम्मद सालिह की हत्या की कोशिश के मामले में दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सभी दोषी आपस में रिश्तेदार हैं।
After 10 years of imprisonment lok sabha membership also lost lakshadweep mp in trouble
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