सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, रामपुर उपचुनाव को लेकर SC ने दिया अहम फैसला
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी नहीं करने को कहा है। दरअसल, आजम खान को नफरत ही भाषण मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी रामपुर सदर विधायकी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद आजम खान ने कोर्ट का रुख किया था। चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आजम खान के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान की अपील पर बृहस्पतिवार को ही सुनवाई करे और निर्णय भी ले। कोर्ट ने यह भी कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। नफरती भाषण मामले में रामपुर की एक विशेष अदालत ने खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।
उत्तर प्रदेश विधासभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने बताया था कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा था कि अदालत द्वारा पारित फैसले के कारण अयोग्यता के परिणामस्वरूप उप्र विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्ति की घोषणा की गई है।
Big relief to sp leader azam khan sc gave important decision regarding rampur byelection