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बिना मंजूरी के अमिताभ बच्चन की तस्वीर, आवाज, नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दिल्ली हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

बिना मंजूरी के अमिताभ बच्चन की तस्वीर, आवाज, नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दिल्ली हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

बिना मंजूरी के अमिताभ बच्चन की तस्वीर, आवाज, नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दिल्ली हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन के नाम, छवि और आवाज के अवैध उपयोग को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया।
 

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अदालत ने कहा "यह विवादित नहीं हो सकता है कि वादी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और विभिन्न विज्ञापनों में भी इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। वादी प्रतिवादियों द्वारा उनकी अनुमति या प्राधिकरण के बिना अपने स्वयं के सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेलिब्रिटी स्थिति का उपयोग करने से व्यथित है। वादी पर विचार करने के बाद, मेरी राय है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
 

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अदालत ने यह भी नोट किया कि अमिताभ बच्चन को गंभीर नुकसान होने की संभावना है, और अगर आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो कुछ गतिविधियां उन्हें बदनाम भी कर सकती हैं। अभिनेता ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। व्यक्तित्व अधिकार, जिसे प्रचार का अधिकार भी कहा जाता है, एक व्यक्ति के लिए अपनी पहचान, जैसे नाम और छवि के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार हैं।

अदालत ने अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने के लिए अधिकारियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी निर्देश जारी किए।

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