शिक्षा घोटाला: CBI कोर्ट ने खारिज की पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका, न्यायिक हिरासत बढ़ी
अलीपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले की जांच कर रही एजेंसी की याचिका पर पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत 12 दिसंबर तक बढ़ा दी। यह दावा करते हुए कि जांच में कोई नया विकास नहीं हुआ है, चटर्जी के वकील ने अनुरोध किया कि उन्हें जमानत दी जाए। याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील ने दावा किया कि जांच शुरुआती चरण में है और इस चरण में जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।
अपनी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से नकदी, आभूषण और संपत्ति के कागजात की बरामदगी के बाद 23 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चटर्जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने अदालत के आदेश पर 16 सितंबर को उन्हें हिरासत में ले लिया था। इससे पहले भी पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पीएमएलए और सीबीआई दोनों अदालतें खारिज कर चुकी हैं।
चटर्जी ने 2014 और 2021 के बीच शिक्षा विभाग संभाला था, जब कथित तौर पर राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताएं हुई थीं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया और ईडी ने घोटाले में शामिल कथित धन के लेन-देन की जांच शुरू कर दी।
Cbi court rejects partha chatterjee bail plea judicial custody extended