कर्नाटक HC से कांग्रेस को मिली राहत, भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश को किया रद्द
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें ट्विटर को कांग्रेस के अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। एक दिन पहले, बेंगलुरु की एक अदालत ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को कथित रूप से कॉपीराइट मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस और उसके भारत जोड़ो यात्रा अभियान के हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। हाई कोर्ट का आदेश कल तक कांग्रेस द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से सभी कॉपीराइट सामग्री को हटाने के अधीन है।
बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक क्यों करने का आदेश दिया था?
बेंगलुरु के एक म्यूजिक लेबल एमआरटी म्यूजिक ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कांग्रेस पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के एक वीडियो में सुपर-हिट फिल्म केजीएफ 2 के गानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। बेंगलुरू की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि म्यूजिक लेबल ने विशेष रूप से एक सीडी पेश की है जिसमें फाइल को दिखाया गया है, यानी अवैध रूप से सिंक्रनाइज़ किए गए संस्करण के साथ उनके कॉपीराइट वाले काम का मूल संस्करण। आदेश में कोर्ट ने ट्विटर को दो हैंडल से तीन लिंक हटाने का निर्देश दिया और आगे कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया।
Congress gets relief from karnataka hc order to block twitter handle