उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) लाइटर और खेल के सामान को गुणवत्ता मानदंडों के तहत लाने पर विचार कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले सामान के आयात पर अंकुश लगाना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है। जिन अन्य उत्पादों के लिए ये मानदंड जारी किए जा सकते हैं उनमें पानी की बोतल, थर्मस और लकड़ी के फर्नीचर आदि शामिल हैं। विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से परामर्श करने के बाद इन उत्पादों के लिये नियंत्रण आदेश का मसौदा जारी किया है।
विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ‘‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो के परामर्श से लाइटर के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का मसौदा तैयार किया है। मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये इसे अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के दायरे में लाने के मकसद से यह कदम उठाया गया है।’’ आदेश के अंतर्गत आने वाले उत्पादों का तबतक उत्पादन, बिक्री, आयात और भंडारण नहीं किया जा सकता है, जबतक उनपर बीआईएस का निशान नहीं हो। डीपीआईआईटी विभिन्न उत्पादों के लिये गुणवत्ता नियंत्रण कदम उठाने की प्रक्रिया में है।
Consideration of quality control norms for sporting goods lighters
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