मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रगान के कथित अपमान से संबंधित मामले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जारी समन बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकडे ने यह देखते हुए कि मजिस्ट्रेट ने अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सम्मन रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को (शिकायतकर्ता के) सत्यापन चरण के माध्यम से मामले पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया।
विशेष न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट को बनर्जी के खिलाफ मामले पर आगे बढ़ने के सिलसिले में नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुंबई इकाई के एक पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दिसंबर 2021 में मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के समय खड़ी नहीं हुई थीं।
गुप्ता ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। गुप्ता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, मजिस्ट्रेट अदालत ने बनर्जी को समन जारी किया था। बनर्जी ने समन के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की थी।
Court quashes summons issued against mamta banerjee for alleged disrespect of national anthem
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