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उत्पाद पर आईएसआई के निशान के दुरुपयोग के आरोप पर अदालत ने बीआईएस से जवाब मांगा

उत्पाद पर आईएसआई के निशान के दुरुपयोग के आरोप पर अदालत ने बीआईएस से जवाब मांगा

उत्पाद पर आईएसआई के निशान के दुरुपयोग के आरोप पर अदालत ने बीआईएस से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आईएसआई के निशान से जुड़ी एक याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से जवाब मांगा। याचिका में ऑनलाइन मंच पर अग्निशामक यंत्र बेचने वाली एक इकाई पर आईएसआई प्रमाणन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने हसमुख सोनारा की याचिका पर नोटिस जारी किया और बीआईएस से यह बताने को कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर विक्रेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

अदालत ने कहा, ‘‘छह सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर किया जाए।’’ इसके साथ ही अदालत ने याचिका पर ई-कॉमर्स मंच, विक्रेता और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से भी उनका रुख पूछा। याचिकाकर्ता की तरफ से उनके वकील आयुष शुक्ला ने कहा कि उन्होंने ‘जीएफओ फायर बॉल’ नामक एक उत्पाद खरीदा, जो आग बुझाने के काम आता है। इस उत्पाद के लिए यह भरोसा दिलाया गया कि यह आईएसआई प्रमाणित था, लेकिन बाद में दावा भ्रामक पाया गया।

बीआईएस ने आरटीआई के जवाब में बताया कि विक्रेता को कोई आईएसआई निशान का लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। ऐसे में याचिकाकर्ता ने इस गलतबयानी के संबंध में अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने बड़े पैमाने पर जनता को किसी नुकसान से बचाने के लिए यह याचिका दायर की है, ताकि इस तरह के उत्पादों को आगे खुले बाजार में नहीं बेचा जाए।

Court seeks reply from bis on allegation of misuse of isi mark on product

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