मानहानि मामला: दिल्ली की अदालत ने खारिज की सत्येंद्र जैन, आतिशी समेत AAP नेताओं की याचिका
दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन, आतिशी, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज सहित आप नेताओं के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर एक मामले में मानहानि के अपराध से बरी करने की मांग की गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि “कानून में यह पहले ही तय हो चुका है कि समन मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपी को बरी करने या समन आदेश को वापस लेने/समीक्षा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए, आरोपी व्यक्तियों की वर्तमान मामले से आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज की जाती है।
छैल ने अपनी शिकायत में कहा कि आप नेताओं ने दिसंबर 2020 में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट और कई अन्य माध्यमों से मानहानिकारक बयान दिए कि एमसीडी के भाजपा नेताओं ने 2,400 करोड़ रुपये से अधिक के धन का दुरुपयोग किया है। छैल ने कहा है कि आरोपी जनता को गुमराह कर रहे हैं और भाजपा की नकारात्मक छवि बना रहे हैं। आप नेताओं को मानहानि के आरोप में तलब किया गया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बचाव पक्ष द्वारा दी गई दलील - कि चूंकि वे लोक सेवक हैं, इसलिए मामला एक लोक अभियोजक के माध्यम से दायर किया गया होगा - अधिक महत्व नहीं रखता है।
Defamation case delhi court dismisses aap leader plea