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गोयल ने राइट टु रिपेयर पोर्टल, उपभोक्ता हेल्पलाइन के नए परिसर का किया उद्घाटन

गोयल ने  राइट टु रिपेयर  पोर्टल, उपभोक्ता हेल्पलाइन के नए परिसर का किया उद्घाटन

गोयल ने राइट टु रिपेयर पोर्टल, उपभोक्ता हेल्पलाइन के नए परिसर का किया उद्घाटन

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं के हित सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को राइट टु रिपेयर पोर्टल और एनटीएफ मोबाइल ऐप पेश करने के साथ ही राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन किया। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता मामलों के विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बीएचयू, वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही उपभोक्ता आयोगों की क्षमता निर्माण का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

इस मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीआरडीसी) के अध्यक्ष आर के अग्रवाल भी मौजूद थे। उपभोक्ता उत्पादों की मरम्मत में मददगार राइट टु रिपेयर पोर्टल पर विनिर्माता उपभोक्ताओं के साथ उत्पादों के बारे में जानकारियां साझा करेंगे। इस जानकारी का इस्तेमाल कर लोग खुद या कारीगर आसानी से खराब उत्पादों की मरम्मत कर सकेंगे और उन्हें विनिर्माता पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।

इस पोर्टल पर शुरुआती दौर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक एवं टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों के अलावा वाहन एवं खेती से जुड़े उपकरणों के बारे में मरम्मत संबंधित जानकारियां मौजूद होंगी। गोयल ने उपभोक्ता आयोग में मामलों के प्रभावी निपटान के मुद्दे पर कहा कि पिछले छह महीनों में उपभोक्ता अदालतों ने बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लंबित उपभोक्ता मामलों का बोझ भी जल्द ही खत्म हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के अनुरूप उपभोक्ता मंत्रालय उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल उपभोक्ता राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि लंबित उपभोक्ता विवादों के जल्दी खत्म होने से उपभोक्ताओँ के बीच इंसाफ पाने का भरोसा पैदा होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसी शिकायत का निपटान 90 दिनों में होना चाहिए।

वहीं एनसीआरडीसी प्रमुख अग्रवाल ने कहा, कोई भी यह नहीं उम्मीद कर सकता है कि रातोरात किसी मामले का निपटारा हो जाए। लेकिन हद से ज्यादा समय लगने पर समस्या खड़ी होती है और उपभोक्ता आयोगों की सक्षमता पर सवाल खड़ा होने लगता है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर तक उपभोक्ता आयोगों में करीब 6.24 लाख मामले लंबित हैं और इस बोझ को अतिरिक्त क्षमता जोड़े बगैर खत्म नहीं किया जा सकता है। देश भर में 673 उपभोक्ता आयोग मौजूद हैं।

Goyal inaugurates new premises of right to repair portal consumer helpline

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