भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि वित्तीय आंकड़ा साझेदारी व्यवस्था ‘अकाउंट एग्रीगेटर’ रूपरेखा के तहत माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को वित्तीय सूचना प्रदाताओं की सूची में शामिल किया गया है। अकाउंट एग्रीगेटर (एए) आरबीआई विनियमित इकाई है। यह किसी व्यक्ति को उस वित्तीय संस्थान से सुरक्षित और डिजिटल रूप से सूचना तक पहुंचने में मदद करता है, जहां उसका खाता है। साथ ही उसे ‘अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क’ के अंतर्गत आने वाले अन्य विनियमित वित्तीय संस्थानाओं के साझा करने में सहायता करता है।
आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘राजस्व विभाग इस मामले में जीएसटीएन का नियामक होगा और जीएसटी रिटर्न यानी फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी वित्तीय सूचनाएं होंगी। वित्तीय सूचना प्रदाताओं की सूची में बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, संपत्ति प्रबंधन कंपनियां, डिपॉजिटरी, प्रतिभागी, बीमा कंपनिश्यां औंर पेंशन कोष शामिल हैं। जीएसटीएन, माल एवं सेवा का प्रौद्योगिकी आधार है। इस पर 1.40 करोड़ पंजीकृत करदाता हैं।
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