गुजरात हाईकोर्ट ने लिया मोरबी पुल हादसे का स्वतः संज्ञान, अधिकारियों से 8 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने और गृह विभाग सहित अधिकारियों को नोटिस जारी कर सात दिनों के बाद घटना की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मोरबी दुर्घटना का स्वत: संज्ञान लिया है, हम राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। उच्च न्यायालय ने कार्यवाही शुरू होने से पहले हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी।
मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, सरकारी वकील और सभी सरकारी वकीलों सहित उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने अपना सम्मान व्यक्त किया। उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर को घटना पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गृह विभाग, शहरी आवास, नगर आयुक्त और मानवाधिकार सहित अधिकारियों को अधिसूचना जारी की। गुजरात उच्च न्यायालय ने एक बयान में कहा, "हम राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।
गौरतलब है कि मोरबी कांड में 134 लोगों की मौत के संबंध में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेने के लिए रजिस्ट्री को नोटिस भी जारी किया गया है। इससे पहले 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ गुजरात के मोरबी में पुल ढहने वाली जगह का दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने माच्छू नदी पुल ढहने वाली जगह पर बचाव और राहत कार्यों में लगे लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल घायलों से मिलने मोरबी के सिविल अस्पताल पहुंचे थे।
Gujarat high court took suo motu cognizance of morbi bridge accident