Gyanvapi Case: HC ने वाराणसी अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की पुनर्विचार याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की है। याचिका में वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मस्जिद परिसर में देवी-देवताओं की मूर्तियों की नियमित पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी।
ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर किए गए मुकदमे की विचारणीयता पर उसकी आपत्ति को खारिज कर दिया गया था, जिसमें श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी, जिनकी मूर्तियां मंदिर की बाहरी दीवार पर स्थित हैं। वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने 12 सितंबर को याचिका खारिज कर दी थी।
हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के समक्ष स्थानांतरण आवेदन पेश किया गया था और आज स्थानांतरण आवेदन के बहस के लिए तिथि निर्धारित थी लेकिन आवेदकों द्वारा हमें कॉपी नहीं दी गई और आवेदक द्वारा अलग-अलग पक्षकारों को नोटिस भी नहीं भेजा गया था। इसलिए आज की सुनवाईु नही हुई है अब सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर तय की गई है।
उच्च न्यायालय ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली लक्ष्मी देवी और अन्य द्वारा दायर एक और पुनरीक्षण याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 18 जनवरी, 2023 को भी निर्धारित किया, जिसके द्वारा निचली अदालत ने 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिला। दोनों याचिकाओं पर बुधवार को न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की अदालत में सुनवाई हुई।
Hc fixes december 5 for hearing on plea challenging varanasi court verdict