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उच्च न्यायालय ने अमेज़न पर रूह अफज़ा नाम से पाक निर्मित शरबत की बिक्री पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय ने अमेज़न पर  रूह अफज़ा  नाम से पाक निर्मित शरबत की बिक्री पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय ने अमेज़न पर रूह अफज़ा नाम से पाक निर्मित शरबत की बिक्री पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स मंच अमेज़न पर खुदरा विक्रेताओं को रूह अफजा ब्रांड के तहत पाकिस्तान में बने शर्बत को बेचने की रोक लगा दी है। यहभारत में हमदर्द कंपनी के स्वामित्व वाला ब्रांड है। अदालत का फैसला हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) द्वारा की गई एक शिकायत के बाद आया कि पाकिस्तान में निर्मित शर्बत भारत में कंपनी के समान ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है। उच्च न्यायालय ने हमदर्द के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने 1907 में रूह अफ़ज़ा चिह्न को अपनाया था।

कंपनी इस ब्रांड नाम के तहत सालाना 200 करोड़ रुपये से अधिक के उत्पाद बेचती है। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि यदि वादी (हमदर्द) के रूह अफजा चिह्न का उल्लंघन करने वाली कोई अन्य मामला पाया जाता है, तो इसे अमेज़न इंडिया के संज्ञान में लाया जाएगा और इसे सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) कानून के अनुसार हटा दिया जाएगा। उच्च न्यायालय का आदेश हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) और हमदर्द दवाखाना द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे पर आया है।

वादी ने दावा किया कि गोल्डन लीफ नाम की एक कंपनी अमेज़न इंडिया पर रूह अफज़ा चिह्न के तहत अपने उत्पाद बेच रही थी। वादी ने यह भी बताया कि उनके द्वारा तीन विक्रेताओं से अमेज़न मंच के माध्यम से तीन खरीदारी की गई थी और सभी अवसरों पर उत्पाद का निर्माण हमदर्द लैबोरेटरीज (वक्फ) पाकिस्तान द्वारा किए जाने का दावा किया गया था।

High court bans sale of pak made sherbet named rooh afza on amazon

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