एक्ट्रेस Jacqueline Fernandez को मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत
बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को कोर्ट की तरह से बड़ी राहत मिली हैं।बॉलीवुड अभिनेत्री को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी है। जैकलीन को 2 लाख रुपये का निजी मुचलका भरना है और विदेश यात्रा से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। अभी तक वह अंतरिम जमानत पर बाहर थीं लेकिन अब उन्हें नियमित जमानत मिल गई है। अदालत ने 26 सितंबर को उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी।
जैकलीन फर्नांडीज को कोर्ट से मिली जमानत
अगस्त में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था और जैकलीन को पहली बार 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। अदालत ने तब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लिया था और उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा था। वह अंतरिम जमानत पर बाहर थी। अब उन्हें नियमित जमानत दी गई है, लेकिन बिना शर्तों के नहीं। उन्हें 2 लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा और विदेश यात्रा से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी।
जैकलीन पर कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट लेने का आरोप
ईडी के मुताबिक जैकलीन फर्नांडीज को जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से लग्जरी कारें और अन्य महंगे उपहार मिले थे। ईडी ने कहा कि जैकलीन के बयान 30 अगस्त और 20 अक्टूबर, 2021 को दर्ज किए गए, जहां उन्होंने चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करने की बात स्वीकार की। एजेंसी ने आरोप लगाया कि अभिनेता और उनके परिवार को फरवरी-अगस्त, 2021 के बीच 7.12 करोड़ रुपये से अधिक की "अपराध की आय" प्राप्त हुई। यहां अधिकारियों को दिए बयान में जैकलीन ने दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा कुर्क की गई एफडी थी। उनके अपने निजी धन से निर्मित और 'अपराध की आय' नहीं थी।
सुकेश चंद्रशेखर, जो इस समय यहां जेल में है, पर हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों सहित कई लोगों को ठगने का आरोप है।
फिल्मों के मोर्चे पर, जैकलीन को हाल ही में रिलीज़ हुई राम सेतु में अक्षय कुमार के साथ देखा गया था। उनकी अगली रिलीज़ सिर्कस है, जिसे रोहित शेट्टी और अन्य सह-कलाकारों रणवीर सिंह और पूजा हेगड़े द्वारा निर्देशित किया गया है।
Jacqueline fernandes bail granted by patiala house court in money laundering case