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केरल विश्वविद्यालय सीनेट ने राज्यपाल की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

केरल विश्वविद्यालय सीनेट ने राज्यपाल की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

केरल विश्वविद्यालय सीनेट ने राज्यपाल की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

केरल विश्वविद्यालय सीनेट ने कुलपति के चयन के लिए एक चयन समिति गठित करने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कदम को लेकर उनके खिलाफ शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि यह कानून के अनुरूप नहीं है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और वाम मोर्चा सरकार के मध्य बढ़ती रस्साकशी के बीच यह घटनाक्रम हुआ है। बैठक में शामिल हुए सीनेट सदस्यों ने दावा किया कि प्रस्ताव राज्यपाल के खिलाफ नहीं है, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने कहा कि यह अगस्त में राज्यपाल द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के खिलाफ है।

सीनेट सदस्यों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल द्वारा चयन समिति को वापस लेने के बाद ही सीनेट कुलपति के चयन के लिए एक प्रतिनिधि नामित करेगा। सीनेट के एक सदस्य ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘दुर्भाग्य से, चयन समिति के गठन के लिए राज्यपाल द्वारा पांच अगस्त को जारी अधिसूचना मौजूदा कानूनों के खिलाफ है।’’ सीनेट के 57 में से 50 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि सात ने इसका विरोध किया। माकपा के छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के एक वर्ग के विरोध के बीच, यहां स्थित एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति का प्रभार सीजा थॉमस ने शुक्रवार को संभाल लिया।

Kerala university senate passes resolution against governors notification

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