मंगलुरु विस्फोट: मैसूरु में किराए के मकान के लिए अब पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य
मंगलुरु ऑटो रिक्शा विस्फोट मामले ने राज्य की सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रख दिया है। मैसूरु पुलिस शहर में किरायेदारों के लिए एक सलाह लेकर आई है। मैसूरु पुलिस द्वारा तैयार की गई नई रेंटल पॉलिसी के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को किराए पर घर देने से पहले मालिकों को पास के पुलिस स्टेशन से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। इस नई नीति को आतंकी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एक घर की संभावना को रोकने के लिए शुरू किया गया था।
मैसूरु पुलिस शहर में किरायेदारों के लिए एक सलाह लेकर आई है। मैसूरु पुलिस द्वारा तैयार की गई नई रेंटल पॉलिसी के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को किराए पर घर देने से पहले मालिकों को पास के पुलिस स्टेशन से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। इस नई नीति को आतंकी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एक घर की संभावना को रोकने के लिए शुरू किया गया था, जैसे कि मंगलुरु विस्फोट मामले में एक आतंकवादी संदिग्ध शरीक द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था, जिसने फर्जी दस्तावेजों की मदद से मैसूर में एक घर किराए पर लिया था।
100 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ पुलिस स्टेशन में एक निकासी प्रमाण पत्र तैयार करना होगा। अविवाहित, परिवार और पेइंग गेस्ट (पीजी) मालिकों के लिए अलग-अलग आवेदन हैं। पुलिस आयुक्त ने नोटिस जारी कर सभी मालिकों को सलाह दी है कि वे थाने पर अपने किराएदारों की जानकारी दें और आदेशों का सख्ती से पालन करें।
Mangaluru blasts police clearance certificate now mandatory