31 साल बाद जेल से रिहा हुईं नलिनी श्रीहरन, केंद्र और राज्य सरकार का किया शुक्रिया
राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज नलिनी श्रीहरन को जेल से रिहा कर दिया गया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। लगभग 31 सालों के बाद नलिनी श्रीहरन जेल से बाहर आई हैं। वेल्लोर जेल से बाहर निकलने के बाद उनकी तस्वीरें भी सामने आई। नलिनी श्रीहरन के अलावा उनके पति समेत कई और लोगों को छोड़ा गया जो कि इस मामले में सजा काट रहे थे। वेल्लोर में महिलाओं की विशेष जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर केंद्रीय जेल गई, जहां से उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन को रिहा किया गया। पति से मिलकर नलिनी भावुक हो गई।
आपको बता दें कि यह सभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के केस में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। नलिनी श्रीहरन को जेल से रिहा करने से पहले पुलिस द्वारा रूटीन प्रक्रिया को भी अंजाम दिया गया। हालांकि, कांग्रेस ने रिहाई का विरोध किया था। लेकिन नलिनी ने खुद के बारे में कहा कि वह कोई आतंकवादी नहीं है। नलिनी श्रीहरन के भाई ने कहा कि नलिनी और हमारा परिवार आज बहुत खुश हैं। वह अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीने जा रही हैं। हम उनके (सीएम एमके स्टालिन) के साथ एक नियुक्ति पाने की कोशिश करेंगे।
नलिनी श्रीहरन ने कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने 32 साल तक मेरा साथ दिया। मैं राज्य और केंद्र सरकार दोनों को धन्यवाद देता हूं। बाकी के बारे में मैं कल चेन्नई में प्रेस मीट के दौरान बोलूंगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कल बोलेंगे। नलिनी के अलावा उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, आर.पी. रविचंद्रन, संथन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को रिहा किया जाना था। श्रीहरन, संतन, रॉबर्ट और जयकुमार श्रीलंकाई नागरिक हैं जबकि नलिनी और रविचंद्रन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं।
Nalini sriharan released from jail after 31 years thanks to the central and state government