National

2 अंडरग्राउंड तहखानों का सर्वे किए जाने की मांग, ज्ञानवापी- शृंगार गौरी मामले में अब 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

2 अंडरग्राउंड तहखानों का सर्वे किए जाने की मांग, ज्ञानवापी- शृंगार गौरी मामले में अब 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

2 अंडरग्राउंड तहखानों का सर्वे किए जाने की मांग, ज्ञानवापी- शृंगार गौरी मामले में अब 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दो तहखाना (तहखाना) के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। इसने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर निर्धारित की। अदालत ने पिछले महीने मस्जिद समिति पर समय पर इस प्रार्थना पर आपत्ति दर्ज नहीं करने पर जुर्माना लगाया था और मामले में पक्षकार बनने के लिए चार लोगों की प्रार्थना को खारिज कर दिया था। पांडे ने कहा कि जिन लोगों ने मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया था, उनमें काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, बुनकर मुख्तार अहमद अंसारी और ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा शामिल थे। 

इसे भी पढ़ें: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई खत्म, 8 नवंबर को आएगा कोर्ट का फैसला

कुछ आवेदकों ने मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित देवताओं की नियमित पूजा की अनुमति के लिए मामले में एक पक्ष बनने के लिए प्रार्थना की, अन्य ने कहा कि उन्हें मामले की विस्तृत जानकारी है। मामले से जुड़े वकील दावा करते रहे हैं कि तहखाने "वज़ूखाना" के पास स्थित हैं, जो मस्जिद परिसर में अनुष्ठान के लिए एक जगह है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं में से एक ने भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया, जिसके बारे में उनका दावा है कि उन्हें परिसर से बरामद किया गया है। 

इसे भी पढ़ें: ज्ञानवापी मस्जिद मामला: HC ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पर लगा 10 हजार का जुर्माना, जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दी 10 दिन मोहलत

पिछले महीने, अदालत ने हिंदू याचिकाकर्ताओं की उस याचिका को ठुकरा दिया था, जिसमें मस्जिद परिसर में पाए गए एक "शिवलिंग" की वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने दावे को खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है और वाराणसी की अदालत में मामले ने उन दावों को पुनर्जीवित कर दिया है कि मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर हिंदू ढांचे के एक हिस्से पर किया गया था।

Next hearing in gyanvapi shringar gauri case will now be held on november 11

Join Our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero