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दिल्ली में नहीं होगा गैर जरूरी निर्माण कार्य, वायु गुणवत्ता आयोग ने लगाई रोक

दिल्ली में नहीं होगा गैर जरूरी निर्माण कार्य, वायु गुणवत्ता आयोग ने लगाई रोक

दिल्ली में नहीं होगा गैर जरूरी निर्माण कार्य, वायु गुणवत्ता आयोग ने लगाई रोक

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बीच केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को शाम चार बजे 407 रहा। एक्यूआई को 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर चार नवंबर के बाद ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचा है, जब एक्यूआई 447 दर्ज किया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 14 नवंबर को अधिकारियों को जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर में लागू प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध भी शामिल था।

No unnecessary construction work will be done in delhi air quality commission has banned

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