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Alt News के सह-संस्थापक जुबैर के ट्वीट में कुछ भी आपराधिक नहीं, हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस का जवाब

Alt News के सह-संस्थापक जुबैर के ट्वीट में कुछ भी आपराधिक नहीं,  हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस का जवाब

Alt News के सह-संस्थापक जुबैर के ट्वीट में कुछ भी आपराधिक नहीं, हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस का जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस से एक प्राथमिकी के संबंध में चार्जशीट दर्ज करने को कहा है। ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 2020 के एक ट्वीट के लिए बुक किया गया था। जुबैर को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल द्वारा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की शिकायत पर "ट्विटर के माध्यम से एक बच्ची को धमकाने और प्रताड़ित करने" के लिए बुक किया गया था।

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साल 2020 के जिस ट्वीट का जिक्र दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में किया है। उस मामले में जुबैर के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील ने इस बात से इनकार किया है कि जुबैर का नाम चार्जशीट में शामिल था।  अब कोर्ट ने पुलिस से चार्जशीट पेश करने को कहा है और इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को तय की गई है। 

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