सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमित वाहन पंजीकरणों को भारत श्रृंखला (बीएच) के नंबरों में बदलने की अनुमति दे दी है। अभी तक केवल नए वाहनों को ही बीएच श्रृंखला के निशान या चिह्न का विकल्प चुनने की इजाजत थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न नियमों के क्रियान्वयन के दौरान बीएच श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रतिवेदन मिले हैं। यह कदम बीएच श्रृंखला के दायरे को व्यापक बनाने के उपायों के तहत उठाया गया है।
बयान के मुताबिक ‘‘जिन वाहनों पर अभी सामान्य पंजीकरण चिह्न मौजूद है, उनको बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में बदला जा सकता है। इसके लिए जरूरी कर का भुगतान करना होगा।’’ मंत्रालय ने नागरिकों की सुगमता के लिए नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है। इससे बीएच श्रृंखला के लिए आवेदन निवास या कार्यस्थल पर जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले कार्यशील प्रमाणपत्र का दुरुपयोग रोकने के लिए इसे और सशक्त किया गया है। राज्यों के बीच निजी वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सड़क मंत्रालय ने सितंबर 2021 में नए वाहनों के लिए नए पंजीकरण चिह्न के तौर पर भारत श्रृंखला की शुरुआत की थी।
इस बारे में सरकार ने एक नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था की घोषणा की थी। इससे वाहन मालिकों को एक राज्य/संघ शासित प्रदेश से दूसरे में स्थानांतिरत होने पर दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बीएच श्रृंखला के तहत अभी 49,600 से अधिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है। बीएच श्रृंखला के तहत सबसे अधिक 13,625 वाहनों का पंजीकरण महाराष्ट्र में हुआ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 5,698 और राजस्थान में 5,615 वाहनों का पंजीकरण बीएच श्रृंखला के तहत हुआ है।
Now old vehicles can also be registered in bharat series
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