National

पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी

पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी

पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सहित चार आरोपियों के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने सोमवार को बताया कि स्थानीय सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत के न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने प्रदेश के पूर्व संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ला सहित चार आरोपियों के हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ चौथा गैर जमानती वारंट जारी किया।

शुक्ला की तरफ से उनके अधिवक्ता राजेंद्र त्रिपाठी ने अदालत से कहा, “वह नियत तिथि पर आरोपी को हाजिर करेंगे। इसके लिए समय दिया जाए।” इस पर अदालत ने कहा, “आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में जारी गैर जमानती वारंट पर थाने से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। थानाध्यक्ष का यह कृत्य अत्यन्त आपत्तिजनक है।” अदालत ने पूर्व मंत्री शुक्ला को चौथी बार सभी चार आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट तथा उनके जमानतदार को नोटिस जारी करने का आदेश भी जारी किया। अदालत अब इस मामले की सुनवाई दो जनवरी को करेगी। उल्लेखनीय है कि अदालत ने गत दो दिसम्बर को पहली बार पूर्व मंत्री व भाजपा नेता शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था।

अदालत ने शुक्ला सहित पांच आरोपियों की तरफ से दाखिल किए गए हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए पांच दिसंब को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। अदालत ने गत पांच दिसम्बर को शुक्ला की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिए गैर वारंट का क्रियान्वयन स्थगित करने के अनुरोध को खारिज करते हुए दूसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किया था और बलिया शहर कोतवाली के प्रभारी को आरोपियों को गिरफ्तारी कर अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था।

मामले की अगली सुनवाई के दिन यानी 13 दिसंबर को शुक्ला सहित चारों आरोपी एक बार फिर अदालत में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने शुक्ला सहित चार आरोपियों के विरुद्ध तीसरी बार गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। ज्ञातव्य है कि छात्र नेता सुधीर ओझा ने भाजपा नेता शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के सतीश चन्द्र महाविद्यालय में जनवरी 2013 में उनकी हत्या का प्रयास करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

Once again non bailable warrant issued against former minister anand swaroop shukla

Join Our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero