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मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए संजय राउत, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा- शेर लौट आया

मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए संजय राउत, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा- शेर लौट आया

मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए संजय राउत, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा- शेर लौट आया

धन शोधन मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आ गए हैं। शिवसेना का भगवा गमछा ओढ़े संजय राउत आर्थर रोड जेल से बाहर निकलते ही दोनों हाथ ऊपर करके हुंकार भरने की भी कोशिश की और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। संजय राउत को जमानत मिलने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में जोश लौटा है। तभी तो उनकी ओर से कहा गया है कि शेर लौट आया है। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लगातार वह न्यायिक हिरासत में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद थे। हालांकि, संजय राउत का आरोप था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के समर्थन में खड़े रहने का फैसला लिया जिसकी वजह से उन्हें प्रताड़ित किया गया। 
 

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जानकारी के मुताबिक संजय राउत उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे इसके बाद वह अस्पताल भी जाएंगे। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने कहा कि जब तक पार्टी में संजय राउत जैसे नेता हैं, उसे कोई डर नहीं है। पार्टी की उप नेता ने कहा, ‘‘टाइगर इज बैक (शेर लौट आया है)’’। संजय राउत के भाई और विखरोली से विधायक सुनील राउत ने कहा कि जनता का आशीर्वाद संजय राउत के साथ था। वह फिर से पार्टी के लिए काम करना शुरू करेंगे ताकि विधान सभा पर भगवा लहराए। ईडी ने गोरेगांव की पात्रा चॉल के पुनर्विकास के सिलसिले में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए संजय राउत को गिरफ्तार किया था। उन्हें जमानत दिये जाने के बाद ईडी ने शुक्रवार तक जमानत आदेश नहीं देने की अपील की। हालांकि अदालत ने ईडी की अर्जी खारिज कर दी। 
 

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बम्बई उच्च न्यायालय ने कथित धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को एक विशेष अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह इस तरह का आदेश दोनों पक्षों को सुने बिना नहीं पारित कर सकती। इसके साथ ही इसने मामले की सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तारीख मुकर्रर की। एक विशेष अदालत ने राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत दिन में मंजूर कर ली थी और शुक्रवार तक इस जमानत आदेश पर रोक का प्रवर्तन निदेशालय का अनुरोध ठुकरा दिया था। इसके बाद ईडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया।

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