SC ने Pornography Case में राज कुंद्रा, पूनम पांडे समेत अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा, पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा और उमेश कामत को अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि अदालत ने कहा कि आरोपी को जरूरत पड़ने पर जांच में सहयोग करना होगा। इस बीच, सभी आरोपियों को नियमित जमानत के लिए संबंधित मुंबई ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। राज कुंद्रा और पूनम पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ अश्लीलता की कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा, 'हमारी चिंता यह है कि क्या यह इस तरह का मामला है जहां अदालत को अग्रिम जमानत बढ़ानी चाहिए। यह किस तरह का संदेश जाएगा? जब तक आप नियमित जमानत के लिए अदालत नहीं जा सकते, हम आपकी रक्षा करेंगे।”
राज कुंद्रा के वकील ने तर्क दिया कि धारा 67 और 67ए आईटी अधिनियम पूरी तरह से अलग-अलग अपराध हैं। आरोप है कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दो महिलाओं ने कुछ ऐसे विजुअल्स दिए थे जो अश्लील थे। यदि यह केवल अश्लील है, तो यह जमानती है। अगर यह यौन रूप से स्पष्ट भी है, तो यह गैर-जमानती है।
अदालत में कुंद्रा के वकील ने प्रस्तावित किया "इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यौन रूप से कुछ भी स्पष्ट था। आरोप है कि दो महिलाओं ने अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन किया है।
Sc grants anticipatory bail to raj kundra poonam pandey other accused in pornography case