पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रेलिगेयर फिनवेस्ट का कोष दूसरी जगह भेजने के एक मामले में मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह समेत सात लोगों को 48.15 करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस भेजा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को यह नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राशि 15 दिन में जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर नियामक ने संबंधित लोगों की संपत्तियों एवं बैंक खातों को कुर्क करने की चेतावनी भी दी। सेबी ने यह नोटिस संबंधित लोगों पर लगाए गए जुर्माने को नहीं भरे जाने पर भेजा है। गत जुलाई में सेबी ने इस मामले में 60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
हालांकि, सेबी ने अपने नए नोटिस में ब्याज एवं वसूली लागत को मिलाकर 48.15 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। इनमें से दोनों सिंह बंधुओं पर 10-10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया जबकि आरएचसी होल्डिंग, ए-1 बुक कंपनी, रेलिगेयर कॉरपोरेट सर्विसेज (अब फिनसर्व शेयर्ड सर्विसेज), मालव होल्डिंग्स, शिवी होल्डिंग्स, एएनआर सिक्योरिटीज, सुनील गोधवान और अनिल सक्सेना पर पांच-पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। यह मामला रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की अनुषंगी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड का 2,473.66 करोड़ रुपये कोष दूसरी कंपनियों में स्थानांतरित करने से संबंधित है। इस तरह रेलिगेयर कंपनियों के प्रवर्तक सिंह बंधुओं के नियंत्रण वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। सेबी का कहना है कि यह राशि कभी भी आरएफएल के पास लौटकर नहीं आई। उसने कहा है कि 15 दिन में जुर्माना की राशि जमा नहीं किए जाने पर वह संबंधित पक्षों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करेगा।
Sebi asks seven including singh brothers to deposit rs 4815 crore
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero