भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 11 संस्थानों/व्यक्तियों के खिलाफ भेदिया कारोबार के आरोप सोमवार को खारिज कर दिए। आरोप थे कि उन्होंने एक्सिस बैंक के वित्तीय परिणामों से जुड़ी गैर प्रकाशित, मूल्य से लिहाज से संवेदनशील जानकारी व्हाट्सऐप संदेशों के जरिए कथित तौर पर प्रसारित की।
सेबी ने आदेश में बताया कि जिन संस्थानों/व्यक्तियों पर लगे आरोप खारिज किए गए हैं वे हैं अमीश अरविंद मालबारी, अरविंद मालबारी, अमरीश सुरेश वकील, फानिल मोतीवाला, कुणाल रमन खन्ना, गौरव गिरीश देधिया, कोटक कैपिटल पार्टनर्स, हिंगलाज एंटरप्राइजेज, निधि मेहरा, भारत कुमार वी बागरेचा, मीता महेंद्र शाह और रोशन विवियान सालदन्हा।
सेबी ने पिछले वर्ष टीसीएस और अल्ट्राटेक सीमेंट समेत आधी दर्जन कंपनियों के वित्तीय परिणामों के बारे में संवेदनशील जानकारी कथित तौर पर आदान-प्रदान करने से जुड़े मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही का निपटारा किया था। व्हाट्सऐप लीक मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने मार्च 2021 में कुछ लोगों के खिलाफ सेबी के भेदिया कारोबार के आरोपों को खारिज कर दिया था। इस निर्णय को पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। सेबी ने हाल के आदेश में इन 11 व्यक्तियों के खिलाफ भेदिया कारोबार के आरोप रद्द कर दिए हैं।
Sebi quashes insider trading charges against 11 people
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