बाजार नियामक सेबी ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर) जारी करने में गड़बड़ी के एक मामले में जिंदल कॉटेक्स लिमिटेड को नोटिस जारी करने के साथ ही उसे 14 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी को सोमवार को एक नोटिस भेजने के साथ ही कहा कि 15 दिन के भीतर 14 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसकी चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क करके वसूली की जाएगी। इसके साथ ही नियामक ने जिंदल कॉटेक्स लिमिटेड (जेसीएल) की परिसंपत्तियों एवं बैंक खातों को जब्त करने और उसके निदेशकों को गिरफ्तार किए जाने की भी चेतावनी दी है।
सेबी का यह नोटिस जेसीएल पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं किए जाने के बाद आया है। सेबी ने जनवरी, 2020 में जेसीएल पर 10.3 करोड़ रुपये का कुल जुर्माना लगाया था। सेबी ने अपनी जांच में पाया था कि जेसीएल ने जून-जुलाई, 2010 के दौरान 3.87 करोड़ डॉलर के 50 लाख जीडीआर जारी किए थे लेकिन ये सारे जीडीआर सिर्फ एक कंपनी ने ही खरीद लिए थे।
Sebi sends notice to jindal cotex to pay rs 14 crore
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