भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड (डीसीएचएल) के प्रवर्तकों को वित्त वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक कंपनी द्वारा गलत वित्तीय विवरण या ब्योरा देने के मामले में नोटिस जारी करते हुए 4.29 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। सेबी ने टी वेंकटराम रेड्डी, टी विनायक रवि रेड्डी और पी के अय्यर को शुक्रवार को नोटिस भेजने के साथ ही कहा कि 15 दिन के भीतर 4.29 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने की स्थिति में उन सभी की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क कर और उन्हें बेचकर यह राशि वसूल की जाएगी।
सेबी का यह नोटिस प्रवर्तकों पर लगाये गये जुर्माने का भुगतान न करने के बाद भेजा है। बाजार नियामक ने अपनी जांच में पाया था कि डीसीएचएल ने वित्त वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान कंपनी ने अपने बही खातों में कर्ज राशि, ब्याज भुगतान और वित्तीय शुल्क को कम करके दिखाया था। इसके बाद बाजार नियामक ने मार्च में अपने आदेश में डीसीएचएल पर चार करोड़ रुपये, टी वेंकटराम रेड्डी, टी विनायक रवि रेड्डी और पीके अय्यर पर 1.30 करोड़ रुपये, एन कृष्णन पर 20 लाख रुपये और वी शंकर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
Sebi sends notice to promoters of deccan chronicle holdings to pay rs 429 crore
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