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Sulli Deals case: उपराज्यपाल ने मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी

Sulli Deals case: उपराज्यपाल ने  मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी

Sulli Deals case: उपराज्यपाल ने मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी

नयी दिल्ली।  दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सुल्ली डील्स ऐप मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कई मुस्लिम महिलाओं की सहमति के बिना नीलामी के लिए उनकी तस्वीरें इस ऐप पर डाली गई थीं। सूत्रों ने रविवार को बताया कि ओंकारेश्वर ठाकुर पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह धारा, सरकार के खिलाफ अपराधों और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने से संबद्ध है। पुलिस को इस धारा के तहत आरोपी को अभियोजित करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत थी।

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ठाकुर ने कथित तौर पर ‘सुल्ली डील्स’ ऐप और ‘सुल्ली डील्स’ ट्विटर हैंडल बनाया था। उल्लेखनीय है कि यह ऐप बनाने का मकसद मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय का अपमान करना था। पुलिस ने सात जुलाई 2021 को इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था। एक सूत्र ने कहा, “उपराज्यपाल का मानना है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है।” ‘सुल्ली डील्स’ घटना को लेकर समाज के सभी वर्गों ने व्यापक स्तर पर रोष प्रकट किया था।

Sulli deals case lieutenant governor has given permission to prosecute main accused in case

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