हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, सजा पर रोक वाली याचिका खारिज
हेट स्पीच के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आजम खान की ओर से जो स्टे एप्लीकेशन दायर की गई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि आजम खान को जिस मामले में दोषी माना गया था और सजा सुनाई गई थी, वह बरकरार रहने वाला है। आपको बता दें कि रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी माना था और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से आजम खान की विधानसभा वाले सदस्यता भी रद्द हो गई थी। इसके बाद आजम खान ने सेशंस कोर्ट में रामपुर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद से आजम खान को यह बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट ने आजम खान की अर्जी को खारिज कर दिया है और उनकी सजा बरकरार रहने वाले हैं। रामपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने नफरत भरा भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को एमपी/एमएलए अदालत से मिली तीन साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर जिला एवं सत्र अदालत को आजम खान की अपील पर आज फैसला करने के निर्देश दिए थे। चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया था कि वह रामपुर सदर सीट के उपचुनाव के लिए 10 नवंबर तक अधिसूचनाजारी नहीं करे। इस पर आयोग ने अगले आदेश तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी।
रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने पिछली 27 अक्टूबर को आजम खां को वर्ष 2019 में नफरत भरा भाषण देने के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। चुनाव आयोग ने हाल ही में रामपुर सदर विधानसभा सीट के उप चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। इसके तहत इस सीट के उपचुनाव के लिए आगामी पांच दिसंबर को मतदान होगा। आजम के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि रामपुर जिला एवं सत्र अदालत ने खां की अपील मंजूर करते हुए उन्हें 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने बुधवार को विशेष सत्र अदालत को अपनी सजा पर रोक लगाने की खां की अपील पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करके फैसला करने के निर्देश दिए थे।
Azam khan setback from court in hate speech case petition seeking a stay on sentence dismissed