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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के वृद्ध निराश्रित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को मासिक पेंशन के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशनरों को समय पर पेंशन दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना लागू की है। यह योजना बुजुर्ग लोगों की पेंशन प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और गति लाने में मदद कर रही है।
इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करने में सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना (MP Single Click Pension Delivery Yojana) शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के सभी पात्र वृद्धावस्था पेंशनरों को एक क्लिक से सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन भेजी जा रही है। प्रदेश के वृद्धजनों को अब पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस योजना के शुरू होने से वृद्धावस्था पेंशनरों के बैंक खाते में पेंशन सीधे जमा की जाएगी। साथ ही साथ राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी पेंशनधारियों को प्रत्येक माह की 01 तारीख को पेंशन मिल जाए।
क्या है वृद्धावस्था पेंशन योजना?
योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- इस मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को उनके बैंक खाते के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित करेगी।
- पात्र लाभार्थियों को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से 300 रुपये की मासिक पेंशन राशि प्राप्त होगी।
- आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर योजना के संबंध में नियमित अपडेट मिलता रहेगा।
क्या है पात्रता मापदंड?
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
- आवेदक की आयु 60 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यह पेंशन योजना केवल निराश्रित वृद्धजनों के लिए है।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में होना चाहिए।
इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
योजना के पंजीकरण के समय निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड।
- आवेदक का बीपीएल राशन कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जन्म तिथि के साथ जन्म प्रमाण पत्र या पहचान प्रमाण।
- बैंक पासबुक और बचत या जमा विवरण।
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो।
कैसे होती है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया?
मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का सावधानी पूर्वक पालन करें:
चरण 1: आवेदक को समग्र पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
चरण 2: पोर्टल के होम पेज पर दिखाई देने वाले “पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: अब अपना जिला, पोर्टल आईडी दर्ज करें और “पेंशन ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
चरण 4: वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन स्क्रीन पर दिखाई देगा।
चरण 5: आवेदक को आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरना होगा और निर्दिष्ट दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
चरण 6: प्रक्रिया के अंत में एक सफल पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र जमा करें।
चरण 7: आवेदन करने के बाद आवेदक को आगे के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसे उसे संभाल के रखना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन की स्थिति देखने में सक्षम हो सकता है।
अपने आवेदन को ऑनलाइन कैसे ट्रैक करें?
आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर फिर से जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और फिर प्राप्त आवेदकों की सूची पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण दर्ज करें और जनरेट लिस्ट बटन पर क्लिक करें।
- जे. पी. शुक्ला
Senior citizens of mp should apply for pension on one date of every month