आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करते समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
आयकर रिटर्न, संक्षेप में आईटीआर, एक ऐसा रूप है जिसे एक व्यक्ति को भारत के आयकर विभाग को जमा करने की आवश्यकता होती है। इस फॉर्म में व्यक्ति की आय से संबंधित जानकारी और किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी आय पर कर की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, अर्थात चालू वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक। आईटीआर दाखिल करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि करदाता चाहे वह व्यक्ति हो या कंपनी, अपने घर से आईटीआर फाइलिंग ऑनलाइन कर सकता है। साथ ही, यदि कोई बहुत आश्वस्त नहीं है, तो वह बाजार में उपलब्ध विशेषज्ञ कर पेशेवरों की मदद ले सकता है जो करदाता की ओर से आईटीआर फाइलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं।
आईटीआर फाइलिंग करदाताओं का एक अहम दायित्व होता है कि वे अपनी कर योग्य आय का विवरण हर साल आय की विवरणी के रूप में आयकर विभाग को दें। लेकिन आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले करदाताओं को पता होना चाहिए कि इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी देय तिथि को या उससे पहले आय की विवरणी दाखिल करना है। करदाताओं को देरी से रिटर्न दाखिल करने की आदत से बचना चाहिए।
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि: वेतनभोगी करदाताओं और गैर-लेखापरीक्षा मामलों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) निर्धारण वर्ष 2022-2023 दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई है।
आईटीआर फाइल करते समय सावधानियां:
1. सबसे पहले करदाताओं को फॉर्म 26AS डाउनलोड करना चाहिए और वास्तविक टीडीएस/टीसीएस/भुगतान किए गए कर की पुष्टि करनी चाहिए। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
आप भारत सरकार की आयकर फाइलिंग वेबसाइट के TRACES पोर्टल को डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म आपको आपके नियोक्ताओं, बैंकों, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश या व्यावसायिक ग्राहकों द्वारा कुल टीडीएस कटौती का ब्यौरा देता है। आप आय के हर स्रोत से टीडीएस प्रमाणपत्र भी मांग सकते हैं जो आपकी आय पर टीडीएस काटता है। यह आपको फॉर्म 26AS पर विवरण का मिलान करने और किसी भी लापता टीडीएस विवरण को जोड़ने में मदद करेगा।
2. करदाताओं को आय की विवरणी दाखिल करते समय उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों जैसे बैंक विवरण/पासबुक, ब्याज प्रमाण पत्र, निवेश प्रमाण, जिसके लिए कटौती का दावा किया जाना है, खाते की किताबें और बैलेंस शीट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।
3. करदाताओं को अपने मामले में लागू होने वाले सही रिटर्न फॉर्म की पहचान करनी चाहिए।
4. रिटर्न फॉर्म में सभी जानकारी सावधानी से दें।
5. कुल आय, कटौती (यदि कोई हो), ब्याज (यदि कोई हो), कर देयता/धनवापसी, आदि की गणना की पुष्टि करें।
6. आय की विवरणी के अनुसार यदि कोई कर देय है तो उसका भुगतान आय विवरणी भरने से पूर्व करना चाहिए।
7. करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य विवरण जैसे पैन, पता, ई-मेल पता, बैंक खाता विवरण आदि सही हैं।
ध्यान रहे कि निश्चित तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। आय की विवरणी दाखिल करने में देरी के परिणाम निम्नलिखित हैं:
- हानि (गृह संपत्ति के नुकसान के अलावा) को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- धारा 234ए के तहत ब्याज की वसूली।
- धारा 234F के तहत शुल्क का आरोपण। (आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क 5,000 रुपये होगा यदि रिटर्न निर्धारित नियत तारीख, 31 जुलाई 2022 के बाद दाखिल किया गया है। हालांकि, यह 1,000 रुपये होगा यदि एक निर्धारित व्यक्ति की कुल आय रु. 5 लाख से अधिक नहीं है।)
- धारा 10ए, 10बी के तहत छूट उपलब्ध नहीं है। अध्याय VI-A के भाग-सी के तहत कटौती उपलब्ध नहीं होगी।
गलतियों से कैसे बचें?
आपके आईटीआर पर सभी गलतियों से बचने के एक से अधिक तरीके हैं। यदि आपकी आय में आय के तीन से अधिक स्रोत शामिल हैं, तो आप निम्नलिखित तीन आय मदों के लिए आसानी से आईटीआर दाखिल कर सकते हैं:
1. वेतन आय
2. ब्याज या उपहार आय (अन्य स्रोतों से आय)
3. गृह संपत्ति से आय
यदि आपके पास अन्य मदों से कर योग्य आय है, तो पेशेवरों से सहायता प्राप्त करना बेहतर है। यदि आप आईटीआर-1 के अलावा आईटीआर फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तो आपको अपने आयकर की गणना ऑफलाइन करनी होगी।
आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज
ऐसे कई दस्तावेज हैं जिन्हें करदाता को ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय संभाल कर रखना चाहिए। उनमें से कुछ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16 (वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए), बैंक खाते का विवरण, फॉर्म 26AS, गृह ऋण का विवरण (यदि कोई हो), कर-बचत दस्तावेज, पूंजीगत लाभ का विवरण (यदि कोई हो), किराया शामिल हैं। प्रमुख डाक्यूमेंट्स इस प्रकार हैं-
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- फॉर्म 16
- फॉर्म 26AS
- गृह ऋण का विवरण
- टैक्स सेविंग दस्तावेज़
- पूंजीगत लाभ का विवरण
- किराए से आय
- विदेशी आय
- लाभांश से आय
- फॉर्म-16ए/फॉर्म-16बी/फॉर्म-16सी:
आईटीआर ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया
आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करना बहुत आसान कर दिया है इसलिए करदाता अब ऑनलाइन आईटीआर आसानी से फाइलिंग कर सकते हैं। आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करने के निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
- आयकर जमा करने से संबंधित ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें
- यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड और कैप्चा कोड देकर उक्त पोर्टल पर लॉग इन करें।
- फिर 'ई-फाइल' नाम के मेनू पर क्लिक करें।
- 'इनकम टैक्स रिटर्न' फिर आकलन का वर्ष चुनें, विशेष रूप से लागू आईटीआर फॉर्म नंबर का चयन करें और सुनिश्चित करें कि यह 'फाइलिंग प्रकार' के तहत एक मूल या संशोधित रिटर्न है या नहीं।
- अगला कदम 'सबमिशन मोड' के तहत 'तैयारी और ऑनलाइन जमा करें' का चयन करना है।
- फिर 'जारी रखें' पर क्लिक करें
- फिर निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आईटीआर फॉर्म पर सभी आवश्यक फ़ील्ड भरें
- 'कर भुगतान और सत्यापन' टैब में उपयुक्त सत्यापन विकल्प का चयन करें
- फिर 'पूर्वावलोकन और सबमिट करें' बटन पर क्लिक करें
- अंत में 'सबमिट' विकल्प पर क्लिक करें।
- जे. पी. शुक्ला
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