एनपीएस क्या है, क्या हैं इसकी विशेषताएं और कर लाभ और कैसे करें लॉगिन
राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) भारत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority - PFRDA) और केंद्र सरकार के दायरे में सेवानिवृत्ति के लिए एक स्वैच्छिक और दीर्घकालिक निवेश योजना है। राष्ट्रीय पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। यह पेंशन कार्यक्रम सशस्त्र बलों को छोड़कर सार्वजनिक, निजी और यहां तक कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए खुला है।
यह योजना लोगों को उनके रोजगार के दौरान नियमित अंतराल पर पेंशन खाते में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेवानिवृत्ति के बाद ग्राहक कॉर्पस का एक निश्चित प्रतिशत निकाल सकते हैं। एनपीएस खाताधारक के रूप में आपको शेष राशि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। हालांकि इससे पहले एनपीएस योजना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही कवर करती थी, लेकिन अब पीएफआरडीए ने स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए इसे खोल दिया है।
निजी क्षेत्र में काम करने वाले और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एनपीएस योजना बहुत महत्वपूर्ण है। यह योजना धारा 80सी और धारा 80सीसीडी के तहत कर लाभ की सुविधा प्रदान करती है।
एनपीएस में किसे निवेश करना चाहिए?
एनपीएस उन लोगों के लिए एक अच्छी योजना है जो अपनी सेवानिवृत्ति की योजना जल्दी बनाना चाहते हैं। आपकी सेवानिवृत्ति के वर्षों में एक नियमित पेंशन आय निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण होगी, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो निजी क्षेत्र की नौकरियों से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस तरह का एक व्यवस्थित निवेश सेवानिवृत्ति के बाद आपके जीवन में भारी बदलाव ला सकता है। वास्तव में वेतनभोगी लोग जो 80C कटौती का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, वे भी इस योजना पर विचार कर सकते हैं।
एनपीएस की विशेषताएं और लाभ
1. रिटर्न और ब्याज
एनपीएस का एक हिस्सा इक्विटी में जाता है और यह गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता है। लेकिन यह पीपीएफ जैसे अन्य पारंपरिक कर-बचत निवेशों की तुलना में बहुत अधिक रिटर्न प्रदान करता है। यह योजना एक दशक से अधिक समय से प्रभावी है और अब तक इसने 8% से 10% वार्षिक रिटर्न दिया है। एनपीएस में यदि आप फंड के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं तो आपको अपने फंड मैनेजर को बदलने का विकल्प भी दिया जाता है।
2. जोखिम आकलन
वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए इक्विटी एक्सपोजर पर 75% से 50% की सीमा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 50% है। निर्धारित सीमा में उस वर्ष से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष में इक्विटी भाग 2.5% कम हो जाएगा, जिसमें निवेशक 50 वर्ष की आयु में बदल जाता है। हालांकि 60 साल और उससे अधिक उम्र के निवेशकों के लिए अधिकतम सीमा 50% तय की गई है। अन्य निश्चित आय योजनाओं की तुलना में एनपीएस की कमाई क्षमता अधिक है।
3. कर दक्षता- एनपीएस कर लाभ
आपके योगदान के लिए और साथ ही नियोक्ता के योगदान के लिए एनपीएस क्लेम करने के लिए 1.5 लाख रुपये तक की कटौती है। इसमें 80CCD(1) स्व-योगदान को कवर करता है, जो कि धारा 80C का एक हिस्सा है। 80CCD(1) के तहत अधिकतम कटौती का दावा वेतन का 10% होता है, लेकिन उक्त सीमा से अधिक नहीं। स्व-व्यवसायी करदाता के लिए यह सीमा सकल आय का 20% होती है। धारा 80CCD(2) नियोक्ता के NPS योगदान को कवर करती है, जो धारा 80C का हिस्सा नहीं होगा। यह लाभ स्व-व्यवसायी करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।
4. 60 के आयु के बाद निकासी नियम
आम धारणा के विपरीत आप अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस योजना के पूरे कोष को वापस नहीं ले सकते। आपको अनिवार्य रूप से पीएफआरडीए पंजीकृत बीमा फर्म से नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 40% राशि अलग रखनी होगी। शेष 60% अब कर-मुक्त है। सरकार के ताजा अपडेट में कहा गया है कि पूरे एनपीएस निकासी कोष को कर से छूट दी गई है।
5. जल्दी निकासी और एग्जिट रूल
पेंशन योजना में आपको 60 वर्ष की आयु तक निवेश जारी रखना महत्वपूर्ण होता है। हालांकि यदि आप कम से कम तीन वर्षों से निवेश कर रहे हैं तो आप कुछ खास उद्देश्यों के लिए 25% तक की निकासी कर सकते हैं। इनमें बच्चों की शादी या उच्च अध्ययन, घर बनाना या खरीदना या स्वयं या परिवार का चिकित्सा उपचार शामिल हैं। आप पूरे कार्यकाल में तीन बार (पांच साल के अंतराल के साथ) निकासी कर सकते हैं। ये प्रतिबंध केवल टियर I खातों पर लगाए गए हैं, न कि टियर II खातों पर।
एनपीएस खाता कैसे खोलें?
पीएफआरडीए एनपीएस के संचालन को नियंत्रित करता है और वे इस खाते को खोलने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों की सुविधा देते हैं।
ऑफलाइन प्रक्रिया
एनपीएस खाता ऑफ़लाइन या मैन्युअल रूप से खोलने के लिए आपको पहले एक पीओपी- प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस, (यह एक बैंक भी हो सकता है) खोजना होगा। अपने नजदीकी पीओपी से सब्स्क्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे केवाईसी पेपर्स के साथ जमा कीजिए। यदि आप पहले से ही उस बैंक के साथ केवाईसी अनुपालन कर रहे हैं तो इस पर ध्यान न दें।
एक बार जब आप प्रारंभिक निवेश (500 रुपये या 250 रुपये मासिक या सालाना 1,000 रुपये से कम नहीं) करते हैं तो पीओपी आपको एक प्रान - स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number) भेजता है। आपके सीलबंद वेलकम किट में यह नंबर और पासवर्ड दिया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए 125 रुपये का एकमुश्त पंजीकरण शुल्क है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
अब आधे घंटे से भी कम समय में एनपीएस खाता खोलना संभव हो गया है। यदि आप अपने खाते को अपने पैन, आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करते हैं तो ऑनलाइन खाता enps.nsdl.com वेब साइट पर खोल सकते हैं।
आप अपने मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके पंजीकरण को मान्य कर सकते हैं। यह एक PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) जेनेरेट करेगा, जिसका उपयोग आप NPS लॉगिन के लिए कर सकते हैं।
- जे. पी. शुक्ला
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