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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) क्या है? इससे किसको फायदा होगा?

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) क्या है? इससे किसको फायदा होगा?

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) क्या है? इससे किसको फायदा होगा?

आपको पता होगा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना नामक एक पेंशन योजना शुरू की है, जिसे 4 मई 2017 से 31 मार्च 2023 तक लिया जा सकता है। बता दें कि वर्ष 2018-2019 के बजट भाषण में, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अधिकतम सीमा बढ़ाकर साढ़े सात लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी। इस उपयोगी योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के माध्यम से खरीदा जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज दरों में गिरावट के दौरान नियमित पेंशन प्रदान करना है।

# आखिर क्या है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पात्रता
इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड हैं जो व्यक्तियों को पीएमवीवीवाई योजना के लिए पात्र होने के लिए मिलना चाहिए। पहला, किसी भी व्यक्ति की प्रवेश की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा, प्रवेश की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। तीसरा, पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष है। चतुर्थ, न्यूनतम पेंशन जो अर्जित की जाती है: एक महीने, तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक के लिए न्यूनतम पेंशन क्रमशः 1,000 रुपये, 3,000 रुपये, 6,000 रुपये और 12,000 रुपये है। पंचम, अधिकतम पेंशन जो अर्जित की जा सकती है, वह है क्रमशः रु. 10,000, रु. 30,000, रु. 60,000, और रु. 1,20,000. दरअसल, यह वह अधिकतम पेंशन है जो क्रमशः एक महीने, तिमाही, छमाही और वार्षिक रूप से अर्जित की जा सकती है। बता दें कि अधिकतम पेंशन सीमा तय करते समय पूरे परिवार को ध्यान में रखा जाता है। इस योजना के तहत परिवार में पेंशनभोगी, उसके आश्रित और पति-पत्नी शामिल हैं।

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# जानिए, ये-ये हैं पीएमवीवीवाई के लाभ

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:-

पहला, योजना के तहत, पेंशनभोगी को 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए 8 प्रतिशत प्रति वर्ष का सुनिश्चित रिटर्न प्राप्त होगा। दूसरा, यदि पेंशनभोगी पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है, तो पेंशन का बकाया भुगतान किया जाएगा। वहीं, पेंशनभोगी अपने विवेक के अनुसार वह तरीका भी चुन सकता है जिसके द्वारा पेंशन बनाई जानी चाहिए। तीसरा, यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनभोगी का निधन हो जाता है तो खरीद मूल्य का भुगतान लाभार्थी को वापस कर दिया जाएगा। 

चतुर्थ, यदि पेंशनभोगी पूरी पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है, तो अंतिम पेंशन किस्त के साथ खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा। पंचम, पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे होने के बाद, पेंशनभोगी पॉलिसी के विरुद्ध ऋण प्राप्त कर सकता है। उसके द्वारा खरीद मूल्य का अधिकतम 75 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जो पेंशन भुगतान किया जा रहा है, उससे ऋण पर ब्याज की वसूली की जाएगी। षष्टम, यदि कोई ऋण 30 अप्रैल 2018 तक स्वीकृत किया गया है, तो ब्याज की दर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष है और यह पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान अर्ध-वार्षिक रूप से देय है।

सप्तम, पॉलिसीधारक 15 दिनों के भीतर पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है यदि वह पॉलिसी की शर्तों से खुश नहीं है। हालांकि, अगर पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी जाती है तो फ्री-लुक अवधि 30 दिन है। स्टाम्प शुल्क की कटौती के बाद खरीद मूल्य पॉलिसीधारक को वापस कर दिया जाएगा। अष्टम, व्यक्ति एकमुश्त खरीद मूल्य का भुगतान करके योजना खरीद सकते हैं। पेंशनभोगी या तो खरीद मूल्य राशि या उसे प्राप्त होने वाली पेंशन राशि का चयन कर सकता है। नवम, विभिन्न तरीकों के तहत, न्यूनतम और अधिकतम पेंशन की कीमतों का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है:- 1. पेंशन मोड, 2. न्यूनतम खरीद मूल्य (रु.) और 3. अधिकतम खरीद मूल्य (रु.) क्रमशः महीने के- 1,50,000-15,00,000. त्रैमासिक- 1,49,068-14,90,683. अर्धवार्षिक- 1,47,601-14,76,015. सालाना- 1,44,578-14,45,783. जब शुल्क लिया जा रहा हो तो खरीद मूल्य को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है।

# ये है पीएमवीवीवाई के तहत भुगतान मोड
मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मोड भुगतान के विभिन्न तरीके हैं, जो उपलब्ध हैं। पेंशन का भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से किया जाना चाहिए।

वहीं, भुगतान के तरीके के आधार पर, पहला स्थानांतरण 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या पॉलिसी खरीदने की तारीख से 1 साल के भीतर किया जाना चाहिए।

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# ये है पीएमवीवीवाई पर कर की गुंजाइश
यदि कोई वैधानिक कर है जो भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा लगाया गया है, तो वे कर कानूनों और लागू होने वाली कर दरों के अनुसार होंगे। पीएमवीवीवाई योजना के तहत देय लाभों की गणना के लिए भुगतान की गई कर की राशि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

# पीएमवीवीवाई के तहत समय पूर्व बाहर निकलने की शर्त
अपने पति या पत्नी के पॉलिसीधारक के लिए टर्मिनल या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए धन की आवश्यकता एकमात्र ऐसी परिस्थिति है, जहां पॉलिसी से समय से पहले निकासी की अनुमति है। खरीद मूल्य का 98 प्रतिशत  समर्पण मूल्य के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए।

# पीएमवीवीवाई योजना के तहत पेंशन दरों के उदाहरण
विभिन्न पेंशन भुगतान मोड के तहत 1,000 रुपये के खरीद मूल्य के लिए पेंशन दरें नीचे दी गई हैं: मासिक: रु. 80 प्रति वर्ष, त्रैमासिक: रु. 80.50 प्रति वर्ष, अर्धवार्षिक: रु. 81.30 प्रति वर्ष, वार्षिक: रु. 83 प्रति वर्ष। उपर्युक्त दरें आयु पर विचार किए बिना निर्धारित की जाती हैं। भुगतान की जा रही पेंशन की किस्त को भी निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

# पीएमवीवीवाई के तहत आत्महत्या पर प्रावधान
किसी पॉलिसी धारक की आत्महत्या पर पूर्ण खरीद मूल्य देय होता है क्योंकि पॉलिसीधारक के आत्महत्या करने पर कोई अपवर्जन नहीं होता है।

# पीएमवीवीवाई के तहत धोखाधड़ी से निपटने का तरीका
एलआईसी पॉलिसी से संबंधित किसी भी धोखाधड़ी के मामले में 3 साल के भीतर बीमाधारक को सूचित कर सकता है:- 
पहला, वह तारीख जब से पॉलिसी जारी की गई थी। 
दूसरा, वह तारीख जब से जोखिम शुरू हुआ। 
तीसरा, वह दिनांक जब से पॉलिसी को पुनर्जीवित किया गया था। चतुर्थ, वह तिथि जब से राइडर को पॉलिसी में जोड़ा गया था, जो भी बाद में हो। पंचम, बीमाकर्ता को बीमाधारक या उसके कानूनी प्रतिनिधि, या नामितियों को विवरण के साथ यह भी प्रदान करना चाहिए कि ऐसी कार्रवाई क्यों की गई, और ये विवरण लिखित रूप में दिए जाने चाहिए। षष्टम, ऐसी परिस्थितियों में धोखाधड़ी का मतलब बीमाधारक या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने के उद्देश्य से किया गया कार्य है।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार

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